ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली|DTM
1 नवंबर से पार्किंग शुल्क दोगुना, 50% कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम; निर्माण गतिविधियों पर चरणबद्ध रोक
नई दिल्ली, 28 सितंबर 2026: दिल्ली में सर्दियों के दौरान वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए सरकार ने स्थायी शीतकालीन प्रदूषण नियंत्रण योजना के प्रमुख प्रावधानों को लागू करने की तैयारी कर ली है। योजना के तहत 1 नवंबर 2026 से कई महत्वपूर्ण उपाय प्रभावी होंगे, जिनका उद्देश्य प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर पहले से नियंत्रण करना है।
पार्किंग शुल्क होगा दोगुना
निजी वाहनों के इस्तेमाल को हतोत्साहित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 28 फरवरी 2027 तक अधिकृत पार्किंग स्थलों पर मौजूदा शुल्क दोगुना किया जाएगा। हालांकि, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) के स्वामित्व और प्रबंधन वाले पार्किंग स्थल इस बढ़ोतरी से मुक्त रहेंगे।
50 फीसदी कर्मचारी करेंगे घर से काम
सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे, जबकि शेष कर्मचारी कार्यालय से काम करेंगे। उपलब्ध योजना के अनुसार यह व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक लागू रहेगी। स्वास्थ्य, आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, बिजली-पानी, स्वच्छता और आपदा प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाओं को इससे छूट दी गई है।
यातायात का दबाव कम करने के लिए कार्यालयों के समय में भी अंतर रखा गया है। MCD के कार्यालय सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक, जबकि दिल्ली सरकार के कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक संचालित होंगे।
निर्माण कार्यों पर चरणबद्ध रोक
धूल प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 1 नवंबर 2026 से 31 जनवरी 2027 तक धूल पैदा करने वाले तोड़फोड़ और बाहरी सिविल निर्माण कार्यों पर रोक रहेगी। वहीं सर्दियों के चरम दौर में 10 दिसंबर 2026 से 20 जनवरी 2027 तक निर्माण और तोड़फोड़ पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना और आपातकालीन सरकारी परियोजनाओं को छूट दी जा सकती है।
प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों पर फोकस
सरकार के अनुसार दिल्ली-एनसीआर में सर्दियों के दौरान वाहन उत्सर्जन, निर्माण से उठने वाली धूल, पराली का धुआं और प्रतिकूल मौसम परिस्थितियां वायु गुणवत्ता को प्रभावित करती हैं। इसी वजह से हर साल अचानक लगाए जाने वाले आपात प्रतिबंधों के बजाय पहले से तय स्थायी व्यवस्था लागू करने की कोशिश की गई है।
योजना में वैध PUC प्रमाणपत्र के बिना ईंधन देने पर रोक तथा बाहरी राज्यों के गैर-BS-VI वाहनों के प्रवेश संबंधी पाबंदियों का भी उल्लेख है। इन प्रावधानों के अंतिम प्रवर्तन आदेश संबंधित विभागों की ओर से जारी किए जाएंगे।
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