दिल्ली लक्ष्मी योजना: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लॉन्च किया पोर्टल, पात्र महिलाओं को मिलेगा हर महीने ₹2,500

दिल्ली राजनीति

ब्यूरो रिपोर्ट| Dilli Times Media

नई दिल्ली, 1 अगस्त 2026
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को दिल्ली लक्ष्मी योजना का आधिकारिक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च कर दिया। यह योजना दिल्ली सरकार की उन प्रमुख घोषणाओं में शामिल है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को हर महीने ₹2,500 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कदम महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पोर्टल लॉन्च करते हुए कहा, “ये आज हम सभी के लिए बहुत ही खुशी का अवसर है। दिल्ली की बहनों के लिए जो संकल्प हमने सरकार बनाते हुए लिया था, वो आज सिर्फ डेढ़ साल की अल्प अवधि में ही पूरा कर लिया। सरकार की तरफ से दिल्ली लक्ष्मी योजना, जो दिल्ली की बहनों के लिए एक आर्थिक सामर्थ्य प्राप्त करने की योजना है, जिसमें उन जरूरतमंद बहनों के लिए 2,500 रुपए महीने दिए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट रखा 5100 करोड़ रूपए का और उसके माध्यम से 17 लाख से अधिक बहनें इस योजना का लाभ ले पाएंगी।”
योजना का उद्देश्य और बजट
दिल्ली लक्ष्मी योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है। 2026-27 के बजट में इस योजना के लिए लगभग ₹5,100 से ₹5,110 करोड़ का प्रावधान किया गया है। सरकार का लक्ष्य है कि इस योजना से दिल्ली की करीब 17 लाख पात्र महिलाएं लाभान्वित हों।
पहली किस्त रक्षाबंधन (28 अगस्त 2026) के आसपास पात्र महिलाओं के खातों में ट्रांसफर करने का लक्ष्य रखा गया है। आवेदन की जांच और सत्यापन के बाद ही राशि जारी की जाएगी।
पात्रता शर्तें
योजना का लाभ लेने के लिए महिला को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
उम्र 21 से 60 वर्ष के बीच हो।
परिवार की सबसे बड़ी पात्र महिला हो (एक परिवार से केवल एक महिला पात्र)।
दिल्ली की पंजीकृत वोटर हो।
आवेदक, पति या माता-पिता में से कोई कम से कम 10 वर्षों से दिल्ली का निवासी हो।
परिवार की वार्षिक आय ₹2.5 लाख तक हो।
अपात्र श्रेणियां:
सरकारी पेंशन या अन्य सरकारी वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाली महिलाएं, इनकम टैक्स पेयर, जीएसटी फाइलर, सरकारी कर्मचारी, चार पहिया वाहन के मालिक, तीन से अधिक बच्चों वाली माताएं, परिवार की सालाना बिजली खपत 2,400 यूनिट से अधिक होने पर तथा आपराधिक रिकॉर्ड वाली महिलाएं इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।
भुगतान के विकल्प
लाभार्थियों को दो विकल्प दिए गए हैं:
₹1,000 सीधे बैंक खाते या डिजिटल वॉलेट में और ₹1,500 फिक्स्ड डिपॉजिट/रिकरिंग डिपॉजिट में।
पूरी राशि ₹2,500 फिक्स्ड डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट में जमा करना, ताकि बचत को बढ़ावा मिले।
आवेदन प्रक्रिया
आवेदन के लिए आधिकारिक पोर्टल dly.delhi.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। पोर्टल 1 अगस्त 2026 से सक्रिय हो गया है। आवेदकों को आधार कार्ड, दिल्ली वोटर आईडी, निवास प्रमाण, उम्र का प्रमाण, फोटो-हस्ताक्षर और संबंधित विधायक/सांसद की अनुशंसा पत्र जैसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे।
मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, आवेदनों की जांच जिला स्तर पर पारदर्शी तरीके से की जाएगी। योजना शुरू में तीन वर्षों के लिए लागू की गई है, जिसके बाद समीक्षा के आधार पर इसे आगे बढ़ाया जा सकता है।

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