CJI ने राहुल गाँधी की मुलाकात का अनुरोध ठुकराया, याचिका दायर करने की सलाह दी

दिल्ली राजनीति

ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली|DTM

राहुल-खरगे वोट चोरी और एसआईआर पर सौंपना चाहते थे ज्ञापन, सीजेआई ने कहा- न्यायिक प्रक्रिया अपनाएं

12 अक्टूबर नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने इंडिया ब्लॉक के नेताओं को मुलाकात का समय देने से इनकार कर दिया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे कथित वोट चोरी, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे जैसे मुद्दों पर ज्ञापन सौंपना चाहते थे।

सीजेआई ने सोमवार को बताया कि उन्हें विपक्षी नेताओं का पत्र रविवार को मिला और उन्होंने उसी रात जवाब भेज दिया। एनएचआरसी के एक कार्यक्रम के बाद उन्होंने कहा कि जवाब में मुलाकात न कर पाने के कारण बताए गए हैं। उन्होंने पत्राचार की गोपनीयता बनाए रखने की भी बात कही।

सूत्रों के मुताबिक, सीजेआई ने जवाब में कहा कि संबंधित मुद्दे सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन हैं। ऐसे में राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल से प्रशासनिक स्तर पर मुलाकात उचित नहीं है। इन मुद्दों पर राहत के लिए न्यायिक प्रक्रिया के तहत याचिका दायर की जा सकती है।

सीजेआई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। कोई भी नागरिक या निर्वाचित जनप्रतिनिधि याचिका दायर कर सकता है और अदालत कानून के मुताबिक सुनवाई करेगी।

राहुल गांधी और खरगे ने सोमवार शाम चार से पांच बजे के बीच मुलाकात का समय मांगा था। इंडिया ब्लॉक के नेता इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी ज्ञापन सौंप चुके हैं।

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